सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार
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सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर तुरंत सुनवाई से किया इनकार

Published on: 05-Feb-2026

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले की सुनवाई के लिए उचित समय निर्धारित किया जाएगा, लेकिन फिलहाल तुरंत सुनवाई संभव नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने किसी मामले में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए अंतरिम जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे प्राथमिकता पर सुनने से मना कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा और मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आगे की तारीख तय की जाएगी। इस बीचअरविंद केजरीवाल के वकीलों ने याचिका की त्वरित सुनवाई की मांग की थीलेकिन कोर्ट ने कहा कि यह मामला अन्य मामलों की तरह नियमित प्रक्रिया के तहत ही सुना जाएगा।

इस फैसले के बादमुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिलहाल कोई राहत नहीं मिल सकी है और उन्हें अपने कानूनी टीम के साथ अगली रणनीति पर विचार करना होगा। यह मामला राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया हैऔर विभिन्न दलों ने इस पर अपने-अपने प्रतिक्रियाएं दी हैं।

सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद आगे की कानूनी प्रक्रियाएं और अदालत की सुनवाई का इंतजार करना होगाताकि यह स्पष्ट हो सके कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलेगी या नहीं।

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